कर्ज में डूबे वाहन स्वामी यह खबर जरूर पढ़े



बस्ती/यूपी: शासन द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए ओ0टी0एस0 स्कीम लागू हैं। उक्त जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रवि कान्त शुक्ल ने बताया कि इसके लिए वाहन स्वामी को सर्वप्रथम कार्यालय में आकर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीयन कराना होगा और फिर बकाया कर धनराशि की व्यवस्था करते हुए कर बकाया जमा करना होगा और पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। 

रविकांत शुक्ल ने सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने व्यावसायिक वाहन का बकाया कर तत्काल जमा करें और पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट पायें। क्योंकि शासन द्वारा इस योजना का लाभ न उठाने पर व्यावसायिक वाहन स्वामियों के विरूद्ध सघन प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए वाहनों को थानों में सीज किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।  


उन्होने बताया कि बहुत से व्यावसायिक वाहन स्वामियों द्वारा अपने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस नहीं कराई गई है। जिससे दुर्घटना होने की स्थिति में उन्हें क्लेम भी प्राप्त नहीं होगा और प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान चालान होने पर प्रथम बार रू0 5000/-जुर्माना एवं द्वितीय बार रू0 10000/- जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि वे अपने व्यावसायिक वाहन का फिटनेस अवश्य करा लें। 

 उन्होने बताया कि बहुत से निजी वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का पुनर्पंजीयन नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में उनकी आर0सी0 (पंजीयन प्रमाण पत्र) प्रभावी नहीं रह गया है और प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान ऐसे निजी वाहनों पर जुर्माना भी देय होगा। सभी दोपहिया एवं चार पहिया निजी वाहन स्वामियों से अपील है कि वे कार्यालय में आकर अपने वाहन का पुनर्पंजीयन करा लें। 

उन्होने बताया कि उक्त में यदि वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो वे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), बस्ती के मोबाइल नम्बर 8009460930 एवं उनके मोबाइल नम्बर 9415239848 अथवा संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के मोबाइल नम्बर 9458267786 पर संपर्क कर सकते हैं।

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